देहरादून। शिक्षा विभाग ने प्रतिनियुक्ति पर गये शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति खत्म होने पर तत्काल वापस लौटने का आदेश दिया है। प्रतिनियुक्ति की गणना प्रतिनियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से पांच साल तक मानी जाएगी। महानिदेशक शिक्षा कैप्टन आलोक शेखर तिवारी ने जारी आदेश में कहा है कि प्रतिनियुक्ति विभागाध्यक्ष से छह माह के भीतर सिर्फ एक महीने के लिए विस्तारित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रतिनियुक्ति पर गये शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को कार्यमुक्त के लिए कोई अलग से आदेश नहीं करना पड़ेगा। यह स्वत: पांच साल की अवधि के बाद मान लिया जाए। कोई भी कर्मचारी यदि अधिक दिनों तक प्रतिनियुक्ति पर बना रहेगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी और प्रतिकूल सेवा परिणाम के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। मूल विभाग में आने तक संबंधित कर्मचारी को वेतन वृद्धि भी संचयी प्रभाव से स्थगित रहेगी। वापस ज्वाइन करने के बाद ही उसे इसका लाभ मिलेगा।