DM ने छवीगृह संचालको को दिये 31 मार्च तक अपने परिसरो एवं मल्टीप्लेक्स बन्द करने के निर्देश

रूद्रपुर/देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल ने बताया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना को अन्तराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है। जिसको देखते हुये उन्होने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियो को कोरोना जैसे वायरस की वृहद रूप से प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये है ताकि कोरोना जैसे वायरस से बचा जा सकें। उन्होने जनपद के समस्त छवीगृह संचालको को 31 मार्च,2020 तक अपने-अपने परिसरो एवं मल्टीप्लेक्स बन्द करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि जो आदेशों का पालन नही करेगा उन्हे भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होने कहा कि इस दौरान माल्स,बरात घर, बैंकट हाॅल, फॅार्म हाउस, होटल आदि में समाजिक/धार्मिक, खेल कूद, राजनैतिक, शैक्षिक एवं पारिवारिक समारोह यथा सम्भवन न किये जाय। यदि अपरिहार्य हो तो समारोह में एक ही स्थान पर 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र नही होने चाहिये। उन्होने समस्त संचालको को निर्देश दिये है कि किसी भी कर्मचारी को सर्दी,जुकाम, बुखार, खांसी की शिकायत होने पर निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में परीक्षण कराना सुनिश्चित करें व अपने परिसर को समय-समय पर सैनेटाईज करते रहे। उन्होने कहा कि अभिवादन कम से कम एक मीटर की दूरी बनाकर हाथ जोडकर करें व कर्मचारियो को कार्य स्थल पर मास्क, ग्लब्ज आदि भी उपलब्ध कराये। उन्होने समस्त संचालको को कोरोना वायरस की रोक थाम हेतु भारत सरकार द्वारा जारी एडवायजरी ’’क्या करे,क्या न करें’’ की फ्लेक्सी बनाकर जगह-जगह लगाने के निर्देश दिये है।

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