देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। सचिव/सिविल जज (सी0डि0) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादन नेहा कुशवाहा ने अवगत कराया है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद के समस्त न्यायालयों में 18 अक्टूबर 2019 को परम्परागत लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है।
उक्त लोक अदालत में फौजदारी के लघुवाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, परिवार वाद, 138 एन0आई एक्ट वाद आदि प्रकृति के वाद सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे। जो पक्षकार अपने वादों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं, वह सम्बन्धित न्यायालय, जहां उसका मुकदमा लम्बित है, से अनुरोध कर अपने वाद को लोक अदालत के लिए नियत करवा सकते हैं।
कार्यशाला का आयोजन 10 एवं 11 अक्टूबर को
पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत योजना अभियान विषय पर कार्यशाला का आयोजन 10 एवं 11 अक्टूबर 2019 को परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में किया जा रहा है कार्यशाला में ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों में अधिकाधिक आर्थिक एवं सामाजिक सहभागिता पर चर्चा की जाएगी कार्यशाला में हिमालई राज्यों तथा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश सिक्किम अरुणाचल प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखंड के प्रसिद्ध योद्धा हिमालयी राज्य में कार्यरत राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा