देहरादून। उत्तराखण्ड अधिकारी-कर्मचारी-शिक्षकों की 31 जनवरी एवं 04 फरवरी 2019 को प्रस्तावित आन्दोलन कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न करने हेतु अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने जनपद स्थित सभी कार्यालयाध्यक्षों सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजस्व) एवं प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना) को अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रस्तावित आन्दोलन हेतु अवकाश स्वीकृत न करने के निर्देश दिये है।
उन्होंने अवगत कराया कि यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी उक्त तिथि को सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराये बिना कार्य बहिष्कार करते हैं तो उक्त तिथि को उनका वेतन आहरित न करने के निर्देश दिये। उन्होंने समस्त कार्यालयाध्यक्षों को शासनादेश अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ ही अनिवार्यता सेवा सम्बन्धी विभाग जल संस्थान/विद्युत विभाग एवं नगर निगम से सम्बन्धित विभाग अनिवार्यता सेवायें बाधित न हो इस हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिये है।