ये स्थान आतिशबाजी लाइसेंस को लेकर रहेंगे प्रतिबन्धित

24 से 28 अक्टूबर तक पटाखों की होगी बिक्री, अपर जिलाधिकारी ने अतिशबाजी के लाईसेंस निर्गत करने के सम्बन्ध में की बैठक
देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। अपर जिलाधिकारी वि/रा बीर सिंह बुदियाल की अध्यक्षता में जिलाधिकारी शिविर कार्यालय में दीपावली पर्व के अवसर पर अतिशबाजी के लाईसेंस निर्गत करने के सम्बन्ध में व्यापारी मण्डल के प्रतिनिधिमण्डल और सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में दीपावली पर्व के अवसर पर लगने वाली पटाखों की दुकानों के आवंटन, दुकान लगाने की शर्तों और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर विस्तृत चर्चा की गयी। अपर जिलाधिकारी ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आतिशबाजी लाईसेंस निर्गत किये जाने हेतु सुरक्षित स्थान चिन्हित करने तथा अग्नि सुरक्षा इत्यादि के सभी मानक का पालन करवाने के उप जिलाधिकारी/परगनाधिकारी मजिस्टेªट को निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्राप्ति होने के उपरान्त ही दुकानों का लाईसेंस निर्गत करें और ऐसे स्थान पर दुकान आवंटन का लाईसेंस दें जहां तक अग्निशमन वाहन आसानी से पंहुच सके साथ ही दुकान तथा उसके आसपास ज्वलनशील पदार्थ ना हो। दुकान पक्के भवन की छत के नीचे हो, तंग स्थान ना हो, विद्युत तारों के बीच ना हों, पटाखों की बिक्री के अलावा अन्य सामग्री की बिक्री ना की जाय तथा दुकान पर अग्निशमन के समुचित प्रबन्ध हों।
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पल्टन बाजार-कोतवाली से घण्टाघर तक, धामावाला बाजार-कोतवाली से आढतबाजार चैक तक, मोतीबाजार से पल्टन बाजार से पुरानी सब्जीमण्डी, (हनुमान चैक तक), हनुमान चैक -झण्डा मौहल्ला, रामलीला बाजार-बैण्ड बाजार तक, आनन्द चैक से लक्ष्मण चैक तक, डिस्पेंसरी रोड का सम्पूर्ण क्षेत्र, घण्टाघर चकराता रोड पर हनुमान मन्दिर तक, सर्वे चैक से डीएवी पीजी कालेज देहरादून जाने वाली रोड़, करनपुर मुख्य बाजार (भीड़भाड़ वाला क्षेत्र), के अलावा ऐसे स्थान जो संकीर्ण क्षेत्र/गलियां जहां अग्निशमन वाहन का वाटर टैंक न पंहुच सकता हो आतिशबाजी लाईसेंस हेतु प्रतिबन्धित रहेंगे। इन क्षेत्रों में दुकान लगी हुई पाये जाने पर  सम्बन्धित के विरूद्ध जुर्माने के साथ ही सामग्री जब्त करते हुए कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान नमित रमोला ने इस दौरान कहा कि जिन स्थानों पर सामूहिक रूप से पटाखा विक्रय किये जायेंगे उन मुख्य, अन्य स्थानों के आसपास पानी के टैंकर की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि 11 से 18 अक्टूबर तक पटाखों की दुकान हेतु अस्थायी लाईसेंस के आवेदन की तिथि होगी तथा 24 से 28 अक्टूबर तक पटाखों की बिक्री की जायेगी।
इस अवसर पर उप जिलाधिकारी मसूरी गोपालराम बिंगवाल व ऋषिकेश प्रेमलाल सहित व्यापारी मण्डल के प्रतिनिधि और सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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