एलटी परीक्षा परिणाम को लेकर हाईकोर्ट ने दिये ये आदेश

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सहायक अध्यापक एलटी के 1214 पदों पर हुई परीक्षा परिणाम को एक साथ घोषित करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अधीनस्थ चयन आयोग से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। अग्रिम आदेश तक नियुक्ति प्रकिया पर रोक जारी रहेगी।यह आदेश चम्पावत निवासी अमित कर्णवाल व अन्य की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकल पीठ ने जारी किया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे वीपीएड डिप्लोमाधारी हैं। सहायक अध्यापक एलटी के 1214 पदों में से 142 पद वीपीएड धारकों के लिए तय हैं, लेकिन आयोग ने 84 पदों का परीक्षा परिणाम घोषित किया है। आयोग ने केवल ओएमआर शीट को अपनी वेबसाइट पर जारी कर परीक्षा परिणाम घोषित किया है। इससे अभ्यर्थी केवल अपनी जन्म तिथि के आधार पर परीक्षा परिणाम देख सकता है जबकि सभी परीक्षार्थियों को दूसरे अभ्यर्थी के अंकों के बारे जानकारी होनी चाहिए।

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