नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी के पदों को भरने के मामले में सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार जिला चमोली निवासी राकेश पुरोहित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सहायक अध्यापक एलटी के पदों को भरने के लिए उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सलेक्शन कमीशन देहरादून ने तीन जनवरी 2017 को विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन की शतोर्ं के तहत सामान्य ज्ञान व संबंधित विषय के 100-100 नंबर के दो प्रश्न पत्र होंगे। याचिका में कहा गया है कि 21 जनवरी 2018 को लिखित परीक्षा हुई। इसमें सिर्फ संबंधित विषय का 100 नंबर का पेपर आया, जो नियम विरुद्ध है। याचिकाकर्ता की ओर से इस प्रकरण पर उच्चस्तरीय जांच कमेटी का गठन करने, रिजल्ट घोषित न करने व प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की मांग की गई थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।