रिक्त पंचायतों में आरक्षण संबंधी सूचना का किया गया अनन्तिम प्रकाशन

हल्द्वानी/देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) सविन बंसल ने बताया कि सामान्य निर्वाचन-2019 एंव उप निर्वाचन-2019 में आरक्षित श्रेणी का पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होेने के कारण कतिपय ग्राम पंचायतों में प्रधान एंव ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों पर नामांकन नही हो पाया। इस क्रम में रिक्त पंचायतों में आरक्षण सम्बन्धी सूचना का अनन्तिम प्रकाशन कर दिया गया है। उन्होने कहा कि आरक्षण से सम्बन्धित सूची को किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय एंव जिलाधिकरी कार्यालय में देखा जा सकता है। अनन्तिम प्रकाशन पर आपत्तियां 29 दिसम्बर तक कार्यालय समय में सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय, जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय एंव जिलाधिकारी कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं।

श्री बंसल ने समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें अनन्तिम प्रकाशन पर कोई आपत्ति हो, तो वह लिखित रूप से आपत्ति सम्बन्धित कार्यालयों में 29 दिसम्बर तक कार्यालय समय में दर्ज करा सकते है। उन्होने कहा कि निर्धारित समय में प्राप्त आपत्तियों पर 30 दिसम्बर को प्रातः 11 बजे से सुनवाई जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में की जायेगी।

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