देहरादून। प्रदेश के श्रम मंत्री द्वारा आज निदेशालय राज्य कर्मचारी बीमा निगम का औचक निरीक्षण किया गया। मंत्री द्वारा राज्य में चल रहे ई0एस0आई0 अस्पताल एवं श्रमिकों से जुडे कार्यों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी ली। मंत्री द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि श्रमिकों से जुडे मामलों का तत्काल निपटारा किया जाय एवं योजना का लाभ प्रदेश के समस्त जिलों में कार्यरत श्रमिकों तक पहुंचाया जाये।
मंत्री जी द्वारा निदेशालय में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक ली, जिसमें सैद्धान्तिक रूप से निर्णय लिया गया कि पूरे प्रदेश में यदि किसी भी प्रतिष्ठान में 05 से अधिक श्रमिक सरकारी, गैर सरकारी, निजी व्यवसायिक क्षेत्र (जैसे शोरूम, टेªवल एजेन्सी, फैक्ट्री, माॅल, होटल, स्कूल आदि) में काम करते हैं तो उनको ई0एस0आई0 योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जायेगा। मंत्री जी द्वारा उक्त बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि यदि कोई श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और वह ई0एस0आई0 योजना में सम्मिलित नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/मुख्य विकास अधिकारी/जिला शिक्षाधिकारी/उप जिलाधिकारी/खण्ड शिक्षाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी अथवा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की होगी।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हमारे भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए अथवा चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित अंशदान के लिए एकमुश्त धनराशि कर्मचारी राज्य जीवन बीमा निगम को बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
उक्त बैठक में डा0 नरेश कुमार, प्रभारी निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी, राज्य कर्मचारी बीमा निगम, श्री बी0एन0 सेमवाल, चीफ फार्मासिस्ट तथा अन्य अधिकारी की उपस्थिति में यह भी सैद्धान्तिक सहमति बनी की कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधीन सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत अधिक से अधिक लोगों को वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम संख्या 10 से कम करते हुए 05 श्रमिक कर दिया जाये, जिस पर अग्रेत्तर कार्यवाही अधिनियम के अधीन विभिन्न स्तरों पर प्रदान कर दी जायेगी।