रूद्रपुर। विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 की धारा 22बी के अन्तर्गत राज्य सरकार ने चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंह नगर में स्थायी लोक अदालतों का गठन किया है। जिससे सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के मामलों को त्वरित रूप से सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कर आम जनता को सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त हो सकें। उक्त जानकारी देते हुये अध्यक्ष स्थाई लोक अदालत पंकज तोमर ने बताया कि स्थायी लोक अदालतों द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे वायु,सडक,रेल या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिये यातायात सेवा, डाक,तार,टेलीफोन सेवा या ऐसा स्थापन जो जनता को विद्युत,प्रकाश,जल का प्रदाय करता है,लोक सफाई,स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल, औषधालय सम्बन्धित सेवा,बीमा सेवा,शैक्षिक,शैक्षणिक संस्थानों से सम्बन्धित सेवा,आवास और भू-सम्पदा से सम्बन्धित दीवानी तथा शमनीय प्रकृृति के दाण्डिक मामले जिनका मूल्यांकन एक करोड तक है और जिन्हे अभीतक किसी न्यायालय के समक्ष दायर नही किया गया है को त्वरित रूप से सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाता है। उन्होने बताया कि स्थायी लोक अदालतों से सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से सम्बन्धित मामलों में स्थायी लोक अदालतों में प्रार्थना पत्रों में प्रार्थना पत्र देकर त्वरित रूप से सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त होता है तथा कोई कोर्ट फीस नही लगती है। उन्होने कहा पक्षकारों के मध्य वैमनस्य एवं शत्रुता की भावना समाप्त होती है व सद््भाव उत्पन्न होता है। स्थायी लोक अदालतों द्वारा पारित अवार्ड, दीवानी न्यायालय की डिक्री के समान होते है। जिनकी कोई अपील या रिवीजन नही की जा सकती है। अधिक जानकारी अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत एडीआर केन्द्र जिला न्यायालय परिसर रूद्रपुर उधमसिंह नगर के ई-मेल plausnagar@gmail.com दूरभाष 05944-250207 व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ई-मेल dlsausnagar@gmail.com दूरभाष 05944-250682 पर सम्पर्क किया जा सकता है।