देहरादून (गढ़वाल का विकास न्यूज)। रोनावायरस कोविड-19 का विश्वभर में फैले प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जनपद अवस्थित गैस एजेंसियों तथा गैस वितरण केन्द्रों पर निरन्तर प्रभावी सैनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा केन्द्रों पर एक साथ ज्यादा भीड़-भाड़ एकत्र न होने तथा इस दौरान एक दूसरे के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी व फासला बनाये रखने हेतु उपभोक्ताओं को जागरूक करने के भी आदेश दिये। जिलाधिकारी ने जिलापूर्ति अधिकारी देहरादून को जनपद में आदेशों का शत्प्रतिशत् अनुपालन करवाने के भी निर्देश दिये।
हाथ मिलाने, गले मिलने से परहेज करने हेतु लोगों को जागरूक करने के निर्देश
कोरोनावायरस कोविड-19 का विश्वभर में फैले प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, नगर निगम, देहराूदन व ऋषिकेश तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद डोईवाला, मसूरी, विकासनगर तथा हरबर्टपुर को आदेशित करते हुए अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत लाउड स्पीकर व मुनादी के माध्यम कोरानावायरस संक्रमण के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति आपस में हाथ मिलाने, गले मिलने से परहेज करे तथा सार्वजनिक स्थान पर एक-दूसरे से 01 मीटर की दूरी बनाये रखने हेतु लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिये।
खाद्यान व सब्जी जैसे दैनिक उपभोग की वस्तुओं की अवैध रूप से काला बाजारी रोकने को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश
जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि कोरोनावायरस कोविड-19 के प्रकोप के चलते कतिपय शरारती तत्वों द्वारा आम जन-मानस के मध्य सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रान्तियां फैलाने का प्रयास कर रहे है। कि सब्जी मण्डियों में खाद्यान, दुकानों इत्यादि बन्द की जा रही हैं। जिलाधिकारी ने ऐसे लोगों के विरूद्ध जांच कर कार्यवाही करने के साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी, सचिव कृषि मण्डी समिति देहरादून/विकासनगर/ऋषिकेश एवं सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी के दायित्व तय करते हुए अपने-अपने क्षेत्रानतर्गत निरन्तर इस ओर सर्तक दृष्टिबनाकर ऐसी व्यवस्था /कार्ययोजना सुनिश्चित करने के आदेश दिये जिससे कि कोई व्यक्ति व्यापारी आदि खाद्यान व सब्जी जैसे दैनिक उपभोग की वस्तुओं की अवैध रूप से काला बाजारी न कराने पावें।
शापिंग माॅल 31 मार्च 2020 तक बन्द रखने के आदेश
उत्तराखण्ड शासन के आदेश 19 मार्च 2020 के क्रम में जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड ऐपिडेमिक डिसेस कोविड-19 अधिनियम 2020, एपिडेमिक डिसेस एक्ट के प्रभावी होने के फलरूवरूप कोरोना वायरस कोविड-19 सकं्रमण की दृष्टि से सभी शापिंग माॅल 31 मार्च 2020 तक बन्द रखने के आदेश दिये हैं।
सफाई कर्मियों की समुचित सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध
जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया संक्रमित बीमारियों के नियंत्रण के दौरान सफाई कर्मियों की सदैव महत्वपूर्ण भूमिका है। जिलाधिकारी ने कोरोनावायरस कोविड-19 का विश्वभर में फैले प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून/ऋषिकेश, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद डोईवाला, मसूरी, विकासनगर तथा हरबर्टपुर को अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई कर्मियों की समुचित सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया।