उत्तराखंड: स्कूल फीस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बाद शासन ने जारी किया ये आदेश

प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ोतरी, ट्यूशन फीस को लेकर फैसला, अभिभावकों को दी राहत

देहरादून, (गढ़वाल का विकास न्यूज)। प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों के फीस बढ़ोतरी मामले पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड शासन ने बड़ा आदेश जारी किया है। जारी आदेश में प्राइवेट स्कूलों के फीस भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पदेन नोडल अधिकारी नामित किया हैं। इसके अलावा कई अन्य बातों का जिक्र भी शासन के इस आदेश में किया गया हैं।

हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में शिक्षा सचिव आर. मिनाक्षी सुंदरम द्वारा आज शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी किये गये इस शासनादेश में 13 जिलों में 13 नोडल अफसरों के रूप में मुख्य शिक्षा अधिकारियों को नामित किया गया है। आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसी प्राइवेट स्कूल जो ऑनलाइन शिक्षण कार्य के बिना ही अभिभावकों से ट्यूशन फीस लेने का दबाव बना रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर ऐसी शिकायतें मिलती है उससे पहले प्राइवेट स्कूलों को मुख्य शिक्षा अधिकारियों के द्वारा नोटिस भेजा जाए. इसके बाद प्राइवेट स्कूलों का पक्ष भी सुनाया जाए। दोनो पक्षों को सुनने के बाद मामले पर उचित कार्रवाई की जाए। इस आदेश के बाद अभिभावक सीधे मुख्य शिक्षा अधिकारीयों से शिकायत कर सकते हैं।

सचिव शिक्षा मीनाक्षी सुंदरम ने यह भी बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा पहले ही प्राईवेट स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के लिए आदेशित किया गया है। इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि छात्र अपने निजी परिस्थितियों के कारण शुल्क जमा कराने में देरी कर रहा है तो उसे स्कूल से बाहर न किया जाए। राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020- 21 में फीस वृद्धि पर पहले ही रोक लगा दी है।

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